नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 7 साल की सजा

punjabkesari.in Saturday, Jun 08, 2019 - 09:23 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप) : नाबालिग से कुकर्म मामले में जिला अदालत ने 18 वर्षीय दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को कुकर्म की धारा 377 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 

 

थाना पुलिस द्वारा दायर केस के अनुसार 17 फरवरी, 2018 को सैक्टर-31 थाना एरिया में नाबालिग दोस्त द्वारा 11 साल के बच्चे से कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस बात का खुलासा उस समय हुआ, जब बच्चे को बुखार हुआ, जिसके चलते उसके परिजनों ने उसे जी.एम.सी.एच.-32 में भर्ती करवाया। 

 

इसके बाद पीड़ित बच्चे ने इस बात का जानकारी परिजनों को दी थी। थाना एरिया में 11 वर्षीय पीड़ित अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं के रहने वाले एक किशोर से उसकी दोस्ती थी। घटना वाली दोपहर को वह उसे बहला फुसलाकर पास के जंगल में ले गया। इसके बाद उसने वारदात को  अंजाम दिया। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

pooja verma

Recommended News

Related News