एन.डी.पी.एस. केस में दोषी को सुनाई 10 साल कैद की सजा

Wednesday, Dec 15, 2021 - 11:50 AM (IST)

 (संदीप): एन.डी.पी.एस. केस में दोषी अनूप को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने दोषी पर एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। सारंगपुर थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ वर्ष 2019 में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था पुलिस ने दोषी के पास से 4.400 किलोग्राम चरस बरामद की थी।


यह था मामला :
सारंगपुर थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार 1 मार्च 2019 को हाईअलर्ट के चलते इंस्पैक्टर अमनजोत सिंह के सुपरविजन में पुलिस की टीम ने मुल्लांपुर के पास नाकाबंदी की हुई थी। पुलिस आने-जाने वाले वाहनों की चैकिंग कर रही थी कि सामने से पुलिस ने बोलेरो गाड़ी के चालक को रोका और जब पुलिस ने उससे गाड़ी के कागजात मांगे तो वह घबरा गया। पुलिस की टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से एक बैग मिला जिसमें कुल 4 किलो 400 ग्राम चरस निकली थी। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह मनाली में टैक्सी ड्राइवर का काम करता है और हिमाचल से ही चरस लाकर चंडीगढ़ के सैक्टर-17 बस स्टैंड पर किसी को सप्लाई करने आया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके खिलाफ सारंगपुर थाने में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज करवाकर उससे पूछताछ शुरू की तो पता चला था कि दोषी एक किलो चरस ढाई लाख की बेचता था।

Sandeep

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