डिफेक्टिव माल बेचकर, वापस न करने पर भरना पड़ा जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, May 08, 2016 - 04:18 PM (IST)

चंडीगढ़ : डेराबस्सी के मेन बाजार स्थित बुद्धिराजा सिल्क स्टोर के मालिक काे डिफेक्टेड माल बेचने के जुर्म में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेशल फोरम ने 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ सूट साड़ी की 1280 रुपए की पेमेंट को 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया। शिकायत में शिकायतकर्ता हरीश शर्मा ने फोरम को बताया उन्होंने 22 अगस्त 2015 को एक साड़ी एक सूट खरीदा था जिसकी कीमत 1280 रुपए थी। जब घर जेक चेक किया तो दोनों ही चीज़े डिफेक्टिव निकली। 
 
जब वापस करने पर  शिकायतकर्ता ने पैस वापस मांगे तो दुकानदार ने पैसे देने से भी इनकार कर दिया। साथ ही दुकानदार ने शिकायकर्ता से कुछ दिन तक इंतजार करने को कहा कि जब और स्टॉक आएगा तो उसे बदले में वही दोनों आइटम्स दे दिए जाएंगे। पर हरीश ओर इतना समय नहीं था। इस पर शिकायकर्ता ने दुकानदार के खिलाफ फोरम में शिकायत दे दी। 

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