फिल्म संता-बंता पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई

punjabkesari.in Friday, Jun 03, 2016 - 03:01 PM (IST)

चंडीगढ़ : बॉलीवुड फिल्म संता-बंता को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। फिल्म में सिख समुदाय को समुचित ढंग से नहीं फिल्माने की बात करते हुए पंजाब सरकार ने फिल्म पर रोक लगाई थी। साथ ही पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को आगामी 7 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस सुदीप आहलुवालिया की खंडपीठ ने ये नोटिस जारी किया।

 

फिल्म की निर्माता कंपनी वियाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर कर पंजाब सरकार के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पंजाब सरकार ने राज्य में इस फिल्म के प्रदर्शन पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि इस फिल्म में सिखों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया और फिल्म के प्रदर्शन से प्रदेश में सिखों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।

 

वियाकॉम 18 मीडिया ने अपनी याचिका में कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे सिखों की भावनाएं आहत हों। याचिका में कहा गया कि इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) ने पास कर दिया है। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

 


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