पूर्व विधायक बन्नी को छह महीने के प्रोबेशन पीरियड की राहत

Tuesday, Mar 28, 2023 - 08:48 PM (IST)

चंडीगढ़,(सुशील राज):पंजाब के पूर्व विधायक जसजीत सिंह बन्नी द्वारा सैलून में रिसेप्शनिस्ट से छेड़छाड़ मामले में जिला अदालत ने छह महीने के प्रोबेशन पीरियड की राहत देते हुए अपना आचरण सुधारने का मौका दिया है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान 50 वर्षीय जसजीत सिंह के खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत पाई जाती है तो उन्हें उक्त मामले में सजा का प्रावधान है।

 

 


बचाव पक्ष के वकील मोहक अरोड़ा ने बताया कि जिस महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप था उसने पुलिस को शिकायत नहीं दी थी बल्कि सैलून की दूसरी महिला कर्मचारी चांदनी कौंडल की शिकायत पर जसजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वहीं, सैलून की मालकिन को भी पुलिस ने केस में गवाह बनाया था। उसने कोर्ट में यह बयान दिया कि घटना के वक्त वह अपने कैबिन में थी, लेकिन सी.सी.टी.वी. फुटेज देखी तो आरोपी जसजीत रिसेप्शनिस्ट के सिर पर हाथ रखे हुए थे।

 

 


इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इससे साफ हो रहा है कि जसजीत सिंह की मंशा रिसेप्शनिस्ट के साथ छेड़छाड़ की नहीं थी। वहीं, पुलिस के बयान भी कोर्ट में मेल नहीं हुए, क्योंकि पुलिस को इस बात का ही पता नहीं कि छेड़छाड़ किस महिला कर्मचारी से हुई थी। वहीं, मामले के जांच अधिकारी ने क्रॉस में कहा कि उन्होंने सी.सी.टी.वी. फुटेज जब उनके कब्जे में थी उसे कभी चलाकर नहीं देखा।

 

 


दायर मामला 11 नवम्बर, 2018 का है। शहर के प्रतिष्ठित सैलून की महिला कर्मचारी ने जसजीत सिंह के खिलाफ सैक्टर-3 थाना पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि जसजीत सिंह ने नशे की हालत में सैलून में आकर रिसेप्शनिस्ट के साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज की थी। इसके बाद सैलून की मालिक को बुलाया गया था। पूर्व विधायक बन्नी ने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी। बन्नी पर आरोप था कि वह शराब के नशे की हालत में सैलून में आए थे। सैलून की महिला रिसेप्शनिस्ट के साथ अभद्रता की थी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया था।
 

Ajay Chandigarh

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