बायलॉज का उल्लंघन, पैट्रोल पंप पर 4500 रुपए जुर्माना

Friday, Sep 20, 2019 - 10:07 AM (IST)

चंडीगढ़(राय) : चंडीगढ़ में लागू सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट बायलॉज 2018 के तहत वीरवार को सैक्टर-10 के पैट्रोल पंप ओबराय मोटर्स को नियमों के उल्लंघन के चलते 4500 रुपए का जुर्माना किया गया। निगम के एम.ओ.एच. विंग द्वारा जारी किए गए इस चालान के अनुसार उक्त पैट्रोल पम्प के दाई ओर सैनेटरी वेस्ट का ढेर लगा था। पम्प के मालिक ने नियमानुसार उसे वहां से उठवाया नहीं। 

नियमानुसार अगर आवासीय परिसर के आसपास इस प्रकार का मलबा मिलता है तो उसका जुर्माना 500 रुपए है और व्यावसायिक परिसर के आसपास पड़े मलबे के लिए 500 से 4500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त निगम कमिश्नर के.के. यादव ने पूरे शहर से हॉर्टीकल्चर, सॉलिड और सीएंड वेस्ट पांच दिनों के भीतर हटाए जाने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त निगम आयुक्त की अगुवाई में निगम की टीम ने सैक्टर-18, 19 और 21 का भी दौरा किया। सर्विस लेन में पड़े मलबे के ढेर को इस दौरान हटाया गया।

Priyanka rana

Advertising