रोशन लाल को हाईकोर्ट ने दी राहत

Sunday, May 29, 2016 - 01:55 PM (IST)

चंडीगढ़ (विवेक) : हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी ब्लैंकेट बेल मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट के इन आदेशों के अनुरूप अब किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी से पहले आर्य को सात दिन का नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। काबिलेगौर है कि वर्तमान में आर्य पुलिस की हिरासत में हैं और उन्हें हरियाणा पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, बावजूद इसके अन्य मामलों में उनके खिलाफ दर्ज केस में गिरफ्तारी पर यह ब्लैंकेट बेल उनको लाभ देगी। आर्य पर हरियाणा में कई जगहों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। आर्य ने ब्लैंकेट बेल की अर्जी डाली थी। 

 
Advertising