सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के बच्चों को मिलेंगे 17.43 लाख रुपए

Monday, May 27, 2019 - 12:44 PM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एम.ए.सी.टी.) ने 17.43 लाख रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है। ट्रिब्यूनल ने यह राशि मोटरसाइकिल चालक, मोटरसाइकिल मालिक व इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त तौर से देने के आदेश दिए हैं। मृतका की पहचान मोहाली निवासी सुनीता के रूप में हुई थी। 

ट्रिब्यूनल में केस दायर कर उसके नाबालिग बच्चों ने 50 लाख मुआवजा राशि की मांग की। नाबालिगों ने याचिका में बताया कि उनकी मां लेडी टेलर थी और 18 हजार रुपए प्रति महीना कमाती थी। बाइक चालक के तेज और गलत तरीके से वाहन चलाने की वजह से उनकी मां की मौत हुई थी। मृतक के तीनों नाबालिग बच्चों ने अपने पिता, बाइक चालक, बाइक मालिक औैर दो इंश्योरैंस कंपनियों को इसमें पार्टी बनाया था। 

वहीं अपना पक्ष रखते हुए मोटरसाइकिल चालक और मोटरसाइकिल मालिक ने कहा कि पुलिस उन्हें इस मामले में फंसा रही है। उक्त दिन उनकी बाइक से एक्सीडैंट नहीं हुआ था। सड़क पर गीली मिट्टी होने की वजह से एक्टिवा फिसल गई थी और सुनीता इस वजह से सड़क पर गिरी और जख्मी हो गई। उनकी बाइक से सुनीता जिस एक्टिवा पर सवार होकर जा रही थी उससे टक्कर नहीं हुई थी। वहीं उस समय एक्टिवा चला रहे मृतका के पति चंद्रभान ने कहा कि हादसा मोटरसाइकिल चालक विजय की वजह से हुआ। 

बाइक ने मारी थी एक्टिवा को टक्कर :
बच्चों ने याचिका दायर कर बताया कि 24 जनवरी 2018 को उनके पिता चंद्रभान और मां सुनीता अपने छोटे बेटे (उम्र 13 महीने) का चैकअप करवाने के लिए मोहाली से सैक्टर-22 स्थित सिविल अस्पताल की तरफ एक्टिवा पर सवार होकर जा रहे थे। अभी वह सैक्टर-36/42 स्थित चौराहे पर पहुंचे थे। इसी समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिसके चलते सुनीता एक्टिवा से नीचे गिर जाने से बुरी तरह से घायल हो गई। उसे सैक्टर-16 के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। 

Priyanka rana

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