हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को 67.23 लाख मुआवजा

Friday, Dec 13, 2019 - 03:32 PM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल(एम.ए.सी.टी.) ने 67.23 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने कार चालक, कार मालिक और इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त तौर पर मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। 

मृतका उमा शर्मा के परिवार की तरफ से ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर कहा गया था कि उमा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और 67 हजार रुपए महीना कमाती थी। परिवार ने डेढ़ करोड़ मुआवजे की मांग की थी। 

कार के पीछे टकराई थी एक्टिवा :
याचिका में परिवार की तरफ से कहा गया था कि 27 नवम्बर, 2016 को उमा अपने एक्टिवा पर अंबाला से पंचकूला की तरफ आ रही थी। जब वह डेराबस्सी पहुंची तो पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें ओवरटेक किया और कार चालक ने इसी दौरान अचानक ब्रेक लगा दी। 

उनकी एक्टिवा कार से टकरा गई और और उमा सड़क पर नीचे गिर गई। उमा को सैक्टर-32 अस्पताल लाया गया जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना था कि हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ था। 

Priyanka rana

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