हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को 17.43 लाख का मुआवजा

Thursday, Jun 27, 2019 - 10:23 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 17 लाख 43 हजार की मुआवजा राशि मंजूर की है। ट्रिब्यूनल ने ट्रक चालक, मालिक और इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त तौर पर मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। मृतका की पहचान पंजाब निवासी सुमन रानी के तौर पर हुई थी।

परिवार की तरफ से ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए क्लेम याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में परिवार की तरफ से कहा गया था कि वह टेलर का काम करती थी और 25 हजार रुपए प्रतिमाह कमाती थी। आरोप लगाया कि घटना ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से हुआ था। दायर याचिका के तहत बताया गया कि 2 मार्च, 2018 को सुमन अपने पति और बच्चों के साथ एक्टिवा पर सवार होकर अपने मायके से वापस आ रही थी। 

रास्ते में जब वह ग्रैंड रिजॉर्ट के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। सुमन सड़क पर गिर गई और उसका पति और बच्चे सड़क के किनारे गिर गए। ट्रक का पहिया सुमन के ऊपर से गुजर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 

ट्रक के मालिक ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि उनके ट्रक से कोई एक्सीडैंट नहीं हुआ था। उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने परिवार के लिए 17 लाख 43 हजार रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है।

Priyanka rana

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