रिलायंस बिग टी.वी. चुकाए 5 हजार रुपए का जुर्माना

Sunday, Nov 11, 2018 - 09:19 AM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र): चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने रिलायंस बिग टी.वी. को सेवा में कोताही बरतने का दोषी पाते हुए उसे शिकायतकर्ता को हुई मानसिक प्रताडऩा के चलते 3 हजार रुपए हर्जाना व 2 हजार अदालती खर्च के रूप में चुकाने को कहा है। आदेशों में कहा है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा इससे लिए गए दो कनैक्शंस के 998 रुपए वापस करें। मामले में रिलायंस की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। फोरम ने प्रतिवादी पक्ष द्वारा पेश न होना दर्शाता है कि उन्हें लगाए गए आरोपों के संबंध में अपने बचाव में कुछ नहीं कहना। 

फोरम ने तथ्यों के आधार पर पाया कि शिकायतकर्ता ने रिलायंस बिग टी.वी. के 2 कनैक्शन बुक किए थे, जो 499 रुपए काप्रत्येक था। रिकॉर्ड में आया कि इंस्टॉलेशन 30 से 45 दिनों में हो जानी थी। प्रतिवादी पक्ष ने वादे के मुताबिक शिकायतकर्ता को सेवाएं नहीं दी। फोरम ने प्रतिवादी पक्ष को सेवा में कोताही बरतने का दोषी पाते हुए आदेश सुनाए। फोरम ने कहा कि फैसले की कॉपी जारी होने के 30 दिनों के अंदर यह भरपाई करनी होगी, अन्यथा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा। फोरम में संबंधित शिकायत सैक्टर-20 के हरनीत सिंह ने दायर की थी। इसमें उन्होंने रिलायंस बिग टी.वी. को पार्टी बनाया था।

bhavita joshi

Advertising