लिव-इन-रिलेशन में रेप करने वाले को 10 वर्ष कैद

Thursday, Sep 27, 2018 - 11:52 AM (IST)

मोहाली(कुलदीप): अदालत ने करीब दो वर्ष पुराने रेप केस में सुनवाई करते हुए आरोपी युवक रमनप्रीत सिंह निवासी बुड़ैल को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सैशनज जज अर्चना पुरी की अदालत ने आरोपी युवक को 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है जबकि उसकी माता को अदालत ने बरी कर दिया है। पीड़िता का आरोप था कि रमनप्रीत सिंह उसके साथ लिव-इन-रिलेशन में रह रहा था और उसने गांव मटौर में उसे किराए पर कमरा भी लेकर दिया हुआ था। कुछ समय बाद लड़की गर्भवती हो गई थी, लेकिन रमनप्रीत उसके साथ शादी नहीं कर रहा था। 

रमनप्रीत तथा उसकी माता ने लड़की को कोई दवाई आदि लाकर दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता की शिकायत पर 19 अक्टूबर 2016 को पुलिस स्टेशन मटौर में रमनप्रीत तथा उसकी माता गुरमीत कौर निवासी बुड़ैल (चंडीगढ़) खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376, 312 तथा 120बी तहत केस दर्ज किया गया था। केस की सुनवाई मोहाली की अदालत में चल रही थी। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए धारा 376(2)(एन) में आरोपी को सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो महीने की सजा और भुगतनी पड़ सकती है।

bhavita joshi

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