लिव इन रिलेशनशिप में ढ़ाई साल तक रह किया शारीरिक शोषण

Thursday, Feb 25, 2016 - 07:33 PM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : एक कॉलेज छात्रा के साथ करीब ढ़ाई साल तक लिव इन रिलेशन में रह उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर कहीं ओर शादी करने वाले मूलरुप से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कपिल शर्मा को एडिशनल सेशन जज अंशु शुक्ला की कोर्ट ने 10 साल कैद व ड़ेढ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उसे दुष्कर्म व धोखाधड़ी की धारा में यह सजा मिली है। थाना 36 पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कपिल के खिलाफ 30 अगस्त, 2014 को आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया था। कपिल व पीड़िता दोनों सैक्टर 32 में एक एजुकेशनल सेंटर में साथ पढ़ाई करते थे। इस बीच इनकी दोस्ती हो गई जिसके बाद यह जुलाई, 2011 से लेकर दिसंबर, 2013 तक लिव इन रिलेशन में रहे। आरोप के मुताबिक इस बीच कपिल ने पीड़िता को शादी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण किया और दिसंबर, 2013 में अचानक चला गया। बाद में पीड़िता को पता चला कि कपिल ने कहीं ओर शादी कर ली। जिसके बाद यह केस दर्ज करवाया गया था।

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