रेलवे के खाते अटैच, जानिए कारण...

Sunday, Oct 23, 2016 - 08:11 AM (IST)

मोहाली(राणा) : चंडीगढ़-लुधियाना रेलवे लाइन के लिए कई साल पहले एक्वायर हुई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को न देने के मामले को जिला अदालत ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने रेलवे के खिलाफ मामला सुनाया है। साथ ही रेलवे के हैड खाता नंबर 201, 202, 213 व 225 को अटैच कर दिया है। वहीं, रेलवे को 21 दिसंबर तक मुआवजे की राशि करीब 16 लाख रुपए अदालत में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। 


कोर्ट ने साफ किया है कि तय तारीख तक अगर रेलवे द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो उक्त खातों से रकम वसूली जाएगी। जानकारी के मुताबिक घड़ूआं निवासी रविंदर कौर व तरसेम सिंह की रेलवे की तरफ से जमीन एक्वयार की गई थी। जिसका मुआवजा करीब 16 लाख रुपए बनता है। शिकायकर्ता के वकील ने बताया कि 2004 में उक्त जमीन रेलवे द्वारा एक्वायर की गई थी। इस दौरान जमीन का सर्वे कर अवार्ड सुनाया गया था। उस समय किसानों को प्रति एकड़ 5.50 लाख रुपए की अदायगी की गई थी, लेकिन किसानों ने मुआवजा राशि को कम बताकर जिला अदालत में केस दायर किया था। 

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