राधे मां पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश

punjabkesari.in Thursday, Oct 17, 2019 - 10:51 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): सुखविंद्र कौर उर्फ राधे मां पर एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कपूरथला के एस.एस.पी. ने एफिडैविट देकर बताया था कि उन्हें हाईकोर्ट के जांच के आदेश संबंधी सूचना नहीं मिली इसलिए मामले की जांच नहीं हो पाई। हाईकोर्ट में याचिकाकत्र्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि कोर्ट की ओर से उस वक्त के एस.एस.पी. कपूरथला संदीप कुमार शर्मा को हाईकोर्ट के आदेश संबंधी दिशा-निर्देश ई-मेल किए गए थे जोकि रिसीव हुए। पंजाब के अधिवक्ता ने भी आदेश की प्रति एस.एस.पी. को दिए जाने की बात कही थी। 

हाईकोर्ट ने डी.जी.पी. को मामले की जांच के लिए कहा था जिसके बाद अब पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उक्त मामले में दोषी हैड कांस्टेबल है जिस पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट को बताया गया कि एस.एस.पी. की ओर से दाखिल एफिडैविट में उक्त हैड कांस्टेबल के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही एस.एस.पी. के हस्ताक्षर हैं। कोर्ट ने हैड कांस्टेबल पर कार्रवाई को नाकाफी बताया और एस.एस.पी. की भूमिका की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बता दें कि फगवाड़ा के सुरिंद्र मित्तल ने राधे मां पर उन्हें परेशान करने के आरोप लगाते हुए 13 अगस्त 2015 को पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत दी थी लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश 15 दिसम्बर 2015 को जारी किए थे। 

आदेश के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मित्तल की ओर से पुलिस को कानूनी नोटिस भेजे गए। फिर भी पुलिस टस से मस नहीं हुई। इसके बाद मित्तल ने वकील कृष्ण डडवाल की मार्फत अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इस पर सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने पुलिस अथॉरिटी को अक्तूबर के तीसरे सप्ताह तक मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

Anil dev

Recommended News

Related News