विदेश से लौटे लोगों के लिए घनी आबादी में बना दिए क्वारंटाइन सैंटर्स

Wednesday, Jun 03, 2020 - 03:54 PM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश हांडा): पंचकूला के मनसा देवी कॉम्पलैक्स सैक्टर-4 निवासी दविंदर महाजन की ओर से दाखिल हुई जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कोविड-9 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने और आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़करने पर पंचकूला प्रशासनव सरकार को लताड़ लगाई है।

 

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि क्वॉरंटाइन सँंटर्स को लेकर केंद्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो। याचिकाकर्त्ता दविंदर महाजन ने विदेश से आए 73 लोगों को पंचकूला की धर्मशालाओं में क्वॉरंटाइन किए जाने पर आपत्ति जताई थी और कोर्ट को बताया कि जो क्वॉरंटाइन सैंटर बनाए गए हैं, वे घनी आबादी में हैं, जो आम लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं।

 

क्वारंटाइन सैंटर्स से बाहर घूम रहे लोग
याचिकाकर्ता के वकील विक्रम पूनिया ने कोर्ट को बताया गया कि वॉरंटाइन किए गए लोगों से वॉरंटाइन सैंटर्स में उनके जानकार मिलने आ रहे हैं और क्वारंटाइन हुए लोग वॉरंटाइन सैंटर्स से बाहर आकर घूमते देखे गए हैं जोकि केंद्र की कोरोना को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस का उल्लंघन है। वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडीशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान ने कोर्ट को बताया कि अथॉरिटी ने सारे पहलुओं को देखते हुए क्वारंटाइन सैंटर्स बनाए हैं और वहां कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है।

 

याची को संतुष्ट यों नहीं किया गया ?
चीफ जस्टिस रविशंकर झा व जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने याचिकाककर्ता के वकील के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रतिवादी पक्ष से पूछा कि याचिकाकर्ता ने 26 मई को इस संबंध में सम्बंधित अथॉरिटी को रीप्रैजैंटेशन दी थी। अगर सब कुछ ठीक हो रहा था और गाइडलाइन के मुताबिक चल रहा था तो याची को संतुष्ट यों नहीं किया गया?

pooja verma

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