पंजाब इंफोटैक के चीफ फाइनैंशियल अफसर की जमानत याचिका खारिज

Sunday, May 26, 2019 - 11:02 AM (IST)

मोहाली(कुलदीप): इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-8 (एलटॉप) में पंजाब इंफोटैक से बोली के माध्यम से प्लॉट नंबर-136 खरीदने वाले कारोबारी सुखबीर सिंह शेरगिल पैनल्टी के रूप में ली गई 4 करोड़ 12 लाख 42 हजार 203 रुपए की राशि के केस में इंफोटैक के चीफ फाइनैंशियल अफसर गणेश प्रसाद गुप्ता को भले ही पुलिस की ओर से कथित राहत दे दी गई थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी।

पंजाब इंफोटैक के चीफ फाइनैंशियल अफसर गणेश प्रसाद गुप्ता ने मोहाली कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। उन्हें पुलिस ने 6 मई को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया था। उसके बाद गुप्ता ने मोहाली कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिसका शिकायतकर्ता शेरगिल ने विरोध किया। कोर्ट ने गुप्ता की जमानत खारिज कर दी है।

ज्ञात रहे कि केस में शिकायतकर्ता सुखबीर सिंह शेरगिल निवासी मोहाली की शिकायत पर पुलिस स्टेशन फेज-1 में 11 जनवरी 2017 को आई.पी.सी. की धारा 465, 466, 467, 468, 471 के तहत केस में पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 420 तथा 120बी शामिल करके कार्पोरेशन के चीफ फाईनैंशियल अफसर गणेश प्रसाद गुप्ता को भी केस में नामजद किया था।

हाईकोर्ट में दायर पटीशन में पी.एफ.सी. भी बनी पार्टी
वहीं, दूसरी ओर पंजाब इंफोटैक की ओर से मोहाली कोर्ट में उक्त पैनल्टी वाली 4.12 करोड़ रुपए की राशि के केस प्रॉपर्टी बनाने संबंधी आदेशों को इंफोटैक ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब उस केस में पंजाब फाइनैंशियल कार्पोरेशन (पी.एफ.सी.) ने भी खुद को पार्टी बनाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने पी.एफ.सी. को केस में पार्टी बनने की अनुमति दे दी है और जवाब फाइल करने के लिए अगली तारीख 8 अगस्त है।

लोन फाइल के भी बड़ी संख्या में पन्ने गायब 
दिलचस्प बात ये है कि उक्त इंडस्ट्रीयल प्लॉट संबंधी दोनों सरकारी कार्पोरेशनों पंजाब इंफोटैक तथा पंजाब फाइनैंशियल कार्पोरेशन (पी.एफ.सी.) के रिकार्ड में इस कदर छेड़छाड़ हुई कि पी.एफ.सी. की ओर से उक्त प्लॉट के मूल अलॉटी को उस समय जो लोन भी दिया गया था, उस लोन फाइल के भी बड़ी संख्या में पन्ने गायब हैं।

bhavita joshi

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