रिहायश को आवश्यक पात्रता के रूप में रखने पर 2 माह में फैसला ले प्रशासन : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Saturday, Sep 01, 2018 - 12:48 PM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस कंडीशन को निरंकुश बताया है, जिसमें चंडीगढ़ स्थित और यहां से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 12वीं पास करने वाले शहर से बाहरी स्टूडैंट्स को भी मैडीकल में दाखिले के लिए यू.टी. कोटा के तहत योग्य बना दिया गया और रिहायश को आवश्यक पात्रता शर्त के रूप में जोर नहीं दिया। ऐसे में हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए कि अगले सत्र तक लागू करने के लिए 2 महीने में फैसला लें।

डिवीजन बैंच ने स्पष्ट किया कि कैंडीडेट रिहायश का सिर्फ एक राज्य में लाभ ले सकता है। कैंडीडेट जो एक राज्य में लाभ ले चुका है वह अन्य राज्य/यू.टी./चंडीगढ़ में सीट के क्लेम के दावे से वंचित हो जाएगा। संबंधित अथॉरिटी सभी सीट प्राप्त करने वालों की स्कू्रटनी करेगी और जिसने अन्य राज्य में रिहायश का लाभ लिया है वह चंडीगढ़ में एडमिशन के हकदार नहीं है। 

आशु हुड्डा व अन्य की 5 याचिकाओं में हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। जी.एम.सी.एच. 32 में चंडीगढ़ के शेयर की 77 एम.बी.बी.एस. सीटें हैं, जिनमें से 63 सामान्य वर्ग की हैं। याची पक्ष ने कहा कि चंडीगढ़ ने योग्यता कंडीशन में रिहायश को मानदंड नहीं बनाया और सिर्फ कैंडीडेट्स के लिए शहर से 12वीं करने की योग्यता रखी हुई है।
 


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Priyanka rana

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