घूसखोर SI को 4 और बिचौलिए को 3 साल की सजा

Thursday, Nov 28, 2019 - 10:13 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : 25 हजार रुपए रिश्वत मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने दोषी सब इंस्पैक्टर कुलवरणजीत सिंह को 4 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 

वहीं अदालत ने केस में दोषी बिचौलिए सुभाष को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इससे पहले सोमवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। सैक्टर-28 निवासी मनप्रीत की शिकायत पर सी.बी.आई. ने वर्ष 2012 में रिश्वत मामले में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

पीने के पानी की बात पर हुआ था झगड़ा :
सी.बी.आई. द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार 24 सितम्बर, 2012 को मनप्रीत ने सी.बी.आई. को दी शिकायत में बताया था कि उसका कजन हरबंस मनीमाजरा स्थित इंदिरा कॉलोनी में रहता है। 2 दिन पूर्व ही उसके भाई का अपने पड़ोसी भीषण से पीने के पानी की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। 

झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि उसके भाई ने पड़ोसी पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया था। भीषण ने हरबंस के खिलाफ मनीमाजरा थाने में शिकायत दी थी केस की जांच का जिम्मा सब इंस्पैक्टर कुलवरणजीत के पास था। कुलवरणजीत ने हरबंस पर हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज न करने के लिए 30 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उसने पैसे की मांग सुभाष के जरिए की थी। 

यह विभाग की नीतियों व मानव अधिकारों के खिलाफ :
सजा सुनाते हुए अदालत ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून की रक्षा करने वाले ही यदि अपने स्वार्थ के लिए अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हैं तो यह विभाग की नीतियों और मानव अधिकारों के खिलाफ है। 

अपराधिक आरोपों के लिए पैसों की मांग करना और लेना, गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना समाज को आर्थिक और राजनितिक रूप से भी प्रभावित करता है।

ट्रैप लगाकर किया था गिरफ्तार :
सुभाष ने 25 हजार रुपए में डील तय करवा दी। इसके बाद मनप्रीत ने इस बात की सी.बी.आई. को दी। सी.बी.आई ने ट्रैप लगाकर सुभाष को रंगे हाथ गिरफ्तार किया व बाद में जांच के आधार पर एस.आई. कुलवरणजीत को गिरफ्तार किया था।

Priyanka rana

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