रेप में दोषी पीयू के पूर्व रिसर्च स्कॉलर को 10 साल की कैद, डेढ़ लाख का फाइन

punjabkesari.in Saturday, Feb 13, 2016 - 01:27 PM (IST)

चंडीगढ़ | शादी का झांसा देकर पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से रेप करने के दोषी पीयू के रिसर्च स्कॉलर रहे करण सिंह को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंशु शुक्ला की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1.5 लाख रुपए फाइन भी किया गया है। 

अदालत ने फाइन की रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। करण सिंह भिवानी का रहने वाला है। करण के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उसने पीड़िता से शादी कर ली थी। बाद में दोनों ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की अर्जी दायर की थी। करण द्वारा पीड़ित से मारपीट और परेशान करने के कारण उसने याचिका वापस ले ली थी। 

आरोपी और पीड़िता पीयू के स्टूडेंट 

इससे पहले पीड़िता ने निचली अदालत में अर्जी कर कहा था कि उसने गलती से एसएसपी को शिकायत दी थी और केस दर्ज करवाया। कोर्ट को उसने बताया था कि उसने 23 अप्रैल 2014 को करण से शादी कर ली है। पीड़िता और करण दोनों पीयू में पढ़ाई कर रहे थे। पीड़िता हिसार की रहने वाली है और उस वक्त पंचकूला में रह रही थी। 

नशीला पदार्थ पिला किया रेप 

वह डुप्लीकेट चाबी लेकर उसको घर के अंदर ले गया। कुछ देर बाद युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। जब पीड़िता होश में आई तो उसने इसका विरोध किया। करण ने परिजनों से बात कर शादी का आश्वाासन दिया। अक्टूबर 2013 में पीड़िता गर्भवती हो गई। एक दिन करण ने पीड़िता से मारपीट की। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस में इसकी शिकायत दी थी। 

परेंट्स के बहाने लाया था घर में 

पीड़िता पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए की स्टूडेंट थी। एसएसपी को दी शिकायत में उसने कहा था कि दिसंबर 2012 में उसकी करण से मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदली। कुछ दिन बाद करण ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। 18 अगस्त 2013 को करण ने पीड़िता से कहा कि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं। वह उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। पेरेंट्स सेक्टर-41 में आए हैं। मकान पर ताला लगा था। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदने गए हैं। 


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