15 दिन में टैक्स जमा नहीं किया तो जब्त होगी संपत्ति

Wednesday, Sep 12, 2018 - 12:24 PM (IST)

चंडीगढ़ (राय): नगर निगम ने दो और प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टरों को नोटिस भेज कर आगामी 15 दिन में टैक्स जमा करवाने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। निगम ने सैक्टर-33ए स्थित क्वाइट ऑफिर्स नंबर 3 को 4,15,777 लाख रुपए, जबकि सैक्टर-35 के क्वाइट ऑफिस नंबर 14 को 68,00,067 लाख रुपए का नोटिस जारी किया गया है। 

 

निगम के टैक्स ब्रांच के अधिकारी का कहना था कि इन बकायादारों को 15 दिनों का नोटिस दिया गया है। यदि समय पर यह लोग टैक्स की रकम जमा नहीं करवाते हैं तो यह ऑफिस सील करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

 

निगम ने करवाया था सर्वे
निगम ने गत वर्ष संपत्ति करदाताओं का जो सर्वे करवाया था उसके बाद 7,554 आवासीय भवनों व लगभग 1000 व्यावसायिक भवनों को टैक्स जमा न करवाने का दोषी पाया था। डिफाल्टरों की सूची तैयार करने के लिए  जी.आई.एस. कंपनी से सर्वे करवाया था। 

 

डिफाल्टरों में सरकारी भवन व शैक्षणिक संस्थान भी
डिफाल्टरों की सूची में सरकारी भवन व शैक्षणिक संस्थान व सरकारी स्कूल भवन भी शामिल हैं। बड़े होटल, विशेषकर पांच सितारा होटल ताज और मेरियट, शहर में कमर्शियल गतिविधियां कर रहे हैं। कमरों से लेकर पार्टियों तक की भारी दाम रखे गए हैं। इन दोनों पांच सितारा होटलों से निगम के अफसर कमर्शियल की बजाय इंस्टीच्यूशनल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रहे थे। 

 

मामला ऑडिट ने पकड़ा। अब इन दोनों होटलों से कमर्शियल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। होटल ताज को तो एम.सी. ने 1.57 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस थमाया है। निगम के अधिकारी होटल मैरियट को नो ड्यूस सर्टीफिकेट दे चुके हैं। निगम अब जो कमॢशयल रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स बना रहा है उसके अनुसार होटल मैरियट पर लाखों की देनदारी निकल रही है। 

 

अब तक 31.14 करोड़ कमाए
चालू वित्त वर्ष में संपत्ति कर गत वर्ष की अपेक्षा अधिक जमा हुआ है। निगम ने अब तक इस मद में लगभग 31.14 करोड़ का राजस्व कमाया है। जुलाई माह में निगम ने 5.17 करोड़ का संपत्ति कर जमा किया जबकि जुलाई 2017 में यह राशि मात्र 56 लाख रुपए थी। 

 

निगम अधिकारियों को उम्मीद है कि संपत्ति कर में इस बार निगम का लक्ष्य पूरा होगा। मेयर ने कहा कि एक महीने के भीतर संपत्ति कर जमा न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और चंडीगढ़ नगर निगम भवन अधिनियम की धारा 138 के अनुसार संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई भी आरंभ की जाए। 

 


 

pooja verma

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