निजी स्कूलों ने बैलेंस शीट अपलोड करने पर जताई आपत्ति, हाईकोर्ट ने किया तलब

Tuesday, Jun 09, 2020 - 11:08 AM (IST)

चंडीगढ़ (स्मेश हांडा): निजी स्कूलों की एसोसिएशन की ओर से स्कूल फीस व बैलेंस शीट अपलोड किए जाने के प्रशासन के आदेशों को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र व प्रशासन को 6 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

 

प्रशासन बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए बाध्य कर रहे 
चंडीगढ़ पंजाब स्कूल एसोसिएशन की सदस्य प्रिया चिका ने आरोप लगाया है कि प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर निजी स्कूलों को बैलेंस शीट वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए बाध्य कर रहा है, जोकि पंजाब स्कूल फीस रैगुलेटरी एट 2016 के खिलाफ है। 

 

याचिका में कहा गया कि चंडीगढ़ प्रशासन के पास ऐसा अधिकार ही नहीं कि पंजाब फीस रैगुलेटरी एट में संशोधन किया जा सके, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन ने 2018 में एट में संशोधन कर इंडिपैंडैंट स्कूलों को अपनी वैबसाइट पर बैलेंसशीट अपलोड करने और लेनदेन का ब्यौरा  दिखाने को कहा था जो कि असंवैधानिक है।

 

प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप
पंजाब सरकार ने अनएडिड निजी स्कूलों की फीस निर्धारित किए जाने के लिए पंजाब रैगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडिड एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन एट बनाया था, जिसे केंद्र सरकार ने एट को चंडीगढ़ में लागू कर दिया था। एट के चंडीगढ़ में लागू होने के बाद रैगुलेटरी कमेटी का गठन किया गया था। इस एट के तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने बदलाव कर इस एट के सैशन-5 के लॉज-4 के तहत निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर उन्हें अपनी आय और खर्च के पूरे ब्योरे की बैलेंसशीट वैबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दे दिए।

 

याचिकाकर्ता संस्था का कहना है कि अब चंडीगढ़ प्रशासन इसके तहत ऐसा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कह रहा। याची के अनुसार प्रशासन का यह रवैया तानाशाही है जबकि प्रशासन के पास इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं है इस आदेश पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई 16 जून को होगी। 

pooja verma

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