पॉल्यूशन सर्टीफिकेट रिन्यू न कराया तो घर आएगा चालान

Sunday, Sep 09, 2018 - 11:21 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शहर के सभी पॉल्यूशन चैक सैंटरों की कनैक्टीविटी कर इन्हें ऑनलाइन करेगा। ऐसे में अगर कोई अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समय पर रिन्यू नहीं करवाता है, तो ऑनलाइन ही चालान जेनरेट होकर संबंधित व्यक्ति के घर पहुंच जाएगा। इस संबंध में प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही एजैंसियों से आवेदन मांगकर आगे इस पर काम शुरू किया जाएगा।

वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक होंगे सैंटर :
विभाग द्वारा इस काम के लिए सभी पॉल्यूशन चैकिंग सैंटरों को वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक किया जाएगा। जिससे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की सीधी जानकारी आर.एल.ए. के पास उपलब्ध होगी। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होता है। जैसे ही छह महीने पूरे होने के बाद सर्टिफ्किेट एक्सपायर होगा, आर.एल.ए. इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस या एस.टी.ए. को देगा, जो ऐसे वाहनों के ऑनलाइन ही चालान जेनरेट कर देंगे।

Priyanka rana

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