विधवा का प्लॉट हड़पने का मामला: कैंथ के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. रद्द

punjabkesari.in Saturday, Jul 30, 2016 - 01:58 AM (IST)

 चंडीगढ़, (विवेक): हल्लोमाजरा में विधवा महिला का प्लॉट हड़पने के मामले में भाजपा पार्षद सतीश कुमार कैंथ को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने एफ.आई.आर. खारिज करने की मांग को स्वीकार करते हुए कैंथ को रिहा किए जाने के निर्देश दिए हैं। मामले में याचिका दाखिल करते हुए कैंथ ने कहा था कि उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बिमला देवी के हल्लोमाजरा में पांच मरले प्लॉट पर कब्जा किया है। बिमला देवी ने शिकायत में कहा है कि वह व उनका परिवार फरीदाबाद में रहता है। 

पीड़ित महिला का बेटा अरुण गुप्ता बीच-बीच में प्लॉट देखने के लिए आता रहता था। जब वह काफी लंबे समय के बाद आया तो उसके प्लॉट पर पूरा मकान बना था। सतीश कैंथ ने उस प्लॉट पर दो मंजिला मकान बना लिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कैंथ ने धोखे से प्लॉट पर कब्जा कर मकान बनाया है। याची ने कहा कि इस मामले में सैक्टर-31 पुलिस ने 14 मार्च को उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने व धोखाधड़ी की धाराओं के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की थी। इसके बाद उनके जेल में रहते हुए इस मामले में उनकी पत्नी जसवंत कौर और पिता सोहन लाल ने बिमला देवी और उनके बेटे अरुण गुप्ता के साथ लिखित में समझौता कर लिया है। 

इस समझौते के तहत न केवल प्लॉट बल्कि उस पर बना दो मंजिला मकान भी विधवा महिला को दे दिया गया है। इस निर्माण का जो भी खर्च आया है उस खर्च को अदा करने के लिए भी महिला को नहीं कहा गया है, जिससे वह इस बिल्डिंग की मालिक हो गई है और प्लॉट पर बनी कोठी का कब्जा बिमला देवी को दे दिया है। कब्जा देने के चलते हुए समझौते के कागजात को आधार बनाते हुए कैंथ ने इस मामले में हाईकोर्ट से एफ.आई.आर. खारिज करने की मांग की थी।

 

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News