पुलिस रिकार्ड में एक भी स्नैचर चंडीगढ़ में पेइंग गेस्ट नहीं

Sunday, Apr 22, 2018 - 10:15 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश) : चंडीगढ़ पुलिस के रिकार्ड में गिरफ्तार हुआ एक भी स्नैचर चंडीगढ़ में पेइंग गेस्ट नहीं रहा। न ही किसी स्नैचर का पुलिस ने आज तक डोप टैस्ट करवाया। अभी तक सैक्टर-17 पुलिस स्टेशन तीन स्नैचरों को भगौड़ा घोषित कर चुकी है जोकि फर्जी पते लिखवाकर जमानत पर जेल से बाहर आए थे। उक्त सभी बातें पुलिस ने ही आर.टी.आई. के जवाब में बताई हैं जोकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील व आर.टी.आई. कार्यकर्ता एच.सी. अरोड़ा ने डाली थी। 

पुलिस ने बताया है कि अभी तक जितने भी स्नैचर काबू किए गए हैं, उनमें एक भी पेइंग गेस्ट नहीं रहता जबकि चंडीगढ़ पुलिस हर बार यही कहती आई है कि गिरफ्तार स्नैचर चंडीगढ़ में पी.जी. रहते हैं और नशे की लत के शिकार हैं। वे नशे की जरूरत पूरी करने के लिए ही स्नैचिंग की वारदात करते थे। 

आर.टी.आई. के जवाब में पुलिस ने बताया है कि एक भी गिरफ्तार स्नैचर का डोप टैस्ट नहीं करवाया गया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि गिरफ्तार स्नैचर नशे का आदी है या नहीं। बिना सबूत के पुलिस अक्सर स्नैचरों को ड्रग एडिक्ट बताती रही है जबकि रिकार्ड बता रहा है कि एक भी नशेड़ी को पुलिस ने नशामुक्ति केंद्र में दाखिल नहीं करवाया। न ही उन्हें इलाज ही मुहैया करवाया गया। 

3 स्नैचर भगोड़े घोषित क्यों किए?
पुलिस ने आर.टी.आई. के जवाब में बताया है कि जो पते जमानत के वक्त स्नैचिंग करने वाले आरोपियों ने लिखवाए थे, उनमें एक भी गलत नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर पते ठीक थे तो सैक्टर-17 पुलिस स्टेशन ने 3 स्नैचर भगोड़े घोषित क्यों किए? सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जिन लोगों ने भगोड़े घोषित किए गए स्नैचरों की जमानत दी, पुलिस उनका भी पता नहीं लगा सकी। 

पुलिस ने यह भी बताया है कि 7 गिरफ्तार स्नैचर एक से अधिक बार स्नैचिंग या अन्य वारदातों में शामिल रह चुके हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश का कमल ठाकुर, डड्डूमाजरा का चीनू, मोहाली का हरप्रीत सिंह, रायपुर कलां का दिलशाद, शहादरा दिल्ली का शकील अहमद, दिल्ली का उस्मान अली और विकी शामिल हैं। 

जमानत की सुनवाई के वक्त पुलिस ने कोर्ट को यह जानकारी नहीं दी कि आरोपी एक से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी है जिसके चलते उन्हें जमानत मिलती रही है। एडवोकेट हरी चंद अरोड़ा हाईकोर्ट में भी इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को कई हिदायतें जारी की हैं। 

Punjab Kesari

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