डेरा प्रमुख की तरफ से जज बदलने की याचिका खारिज

Wednesday, Dec 11, 2019 - 01:53 PM (IST)

पंचकूला(मुकेश) : पंचकूला स्थित सी.बी.आई. कोर्ट से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को उस समय बड़ा झटका लगा, जब बचाव पक्ष की तरफ से जज बदलने की याचिका को सी.बी.आई. कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को होगी, उसी दिन मामले में फाइनल बहस शुरू होगी। मामले के मुख्य आरोपी राम रहीम वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश हुआ। 

जबकि अन्य सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे रंजीत मर्डर केस में जज बदलने की मांग की थी। एक आरोपी कृष्ण लाल ने लगाई थी याचिका जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि पहले भी दो मामलों मे राम रहीम के खिलाफ दो फैसले सुना चुके हैं।

तीसरे मामले में शुरू होनी है अंतिम बहस :
सी.बी.आई. की तरफ से कोर्ट में जवाब दायर किया गया था, जिसमें सी.बी.आई. ने स्पष्ट कहा था कि याचिका में लगाए सभी आरोप झूठे हैं। साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दोषी जेल में बंद गुरमीत राम रहीम के एक सहयोगी और आरोपित कृष्ण लाल ने विशेष सी.बी.आई. 

अदालत में एक याचिका लगाकर मांग की थी कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में वह सी.बी.आई. के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह से इस मामले की सुनवाई नहीं करवाना चाहते हैं। पिछली सुनवाई में एक याचिका लगाकर बचाव पक्ष ने कहा था कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पहले ही दो मामलों में जगदीप सिंह सजा सुना चुके हैं। इसलिए तीसरे मामले में वह किसी और जज से सुनवाई करवाना चाहते हैं। 

याचिका में कही बातों को झूठ बताया :
इस मामले में सी.बी.आई. ने अपना जवाब दाखिल करते हुए याचिका में जो बातें कही हैं उन्हें पूरी तरह झूठा करार दिया था। और मामले में जान-बूझकर देरी करवाने की बात कही थी। 

गौरतलब है कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में पिछले लंबे समय से सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से अपनी दलीलें पेश करने के बाद अब फाइनल बहस शुरू होने वाली है, परंतु पिछली सुनवाई में अचानक बचाव पक्ष की ओर से याचिका लगाकर जज बदलने की मांग उठा दी गई थी।

Priyanka rana

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