अब पेट डॉग से खुले में शौच करवाना पड़ेगा महंगा, लगेगा 5500 जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Jun 30, 2018 - 01:59 PM (IST)

चंडीगढ़ : पेट डॉग को खुले में शौच करवाना महंगा पड़ सकता है क्योंकि अब ऑनर डॉग को शौच करवाते देखा गया तो 5500 रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं दिया तो नगर निगम इसको अगले पानी के बिल में जोड़कर भेज देगा। नगर निगम ने शुक्रवार को यह एजेंडा हाउस में पास कर दिया। हाउस में मेयर देवेश मोदगिल ने कमिश्नर केके यादव और अन्य अधिकारियों को तुरंत शहर में ऐसे लोगों के चालान करने और सख्ती बरतने के आदेश भी दे दिए। 

शहर में अधिकतर लोग अपने पेट डॉग को पार्क और सड़कों के किनारे ही घुमाने ले जाते हैं। ऐसे मामलों में कई बार रोकने पर पेट डॉग ऑनर लड़ने लगते हैं। नगर निगम की टीम जुर्माना भी लगाती है तो उनसे भी लड़ते हैं और जुर्माना जमा ही नहीं कराते हैं। इसी को देखते हुए अब यह नियम बनाया गया है कि जुर्माना नहीं भरने पर पानी के बिल में जोड़कर इसे भेज दिया जाए। 

अब पेट डॉग रजिस्ट्रेशन होगा 500 में :
पेट डॉग के रजिस्ट्रेशन की फीस भी बढ़ा दी गई है। पहले रजिस्ट्रेशन डॉग की लाइफलाइन तक 200 रुपये में होता था। अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ अब अगर पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो महंगा पड़ सकता है। पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर फाइन को 500 से बढ़ाकर सीधे 5 हजार कर दिया गया है। 

इसके बाद भी अगर कोई ऐसा नहीं करता तो प्रति दिन 200 रुपये अलग से चुकाने होंगे। पहले यह 20 रुपये थे। 7 दिनों तक इसका समय रहेगा। इसके बाद भी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो डॉग को नगर निगम की टीम ही अपने पास रखेगी। साथ ही ऑनर से इसके बदले प्रतिदिन 1000 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस वसूल किए जाएंगे। पहले मेंटेनेंस चार्जेस 100 रुपये प्रतिदिन थे। सात दिनों तक ऑनर डॉग को नहीं ले जाता तो इसे ओपन सेल में बेच दिया जाएगा।


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