जिला नूंह में बल्क एस.एम.एस. व मोबाइल इंटरनैट सेवाएं निलंबित
punjabkesari.in Saturday, Aug 26, 2023 - 08:06 PM (IST)

चंडीगढ़, (पांडेय): हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद की ओर से जिला नूंह में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत मोबाइल इंटरनैट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सी.डी.एम.ए. व जी.पी.आर.एस. व बल्क एस.एम.एस. (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़ कर) तथा मोबाइल नैटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं। इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि अतिरिक्त गृह सचिव विभाग हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश आज 26 अगस्त को 12 बजे से 28 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को कुछ संगठनों द्वारा निर्धारित शोभा यात्रा के मद्देनजर तनाव, आंदोलन, क्षति होने की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश पारित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इंटरनैट सेवाओं के दुरुपयोग से भड़काऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना रहती है। मोबाइल फोन, एस.एम.एस., व्हाट्सअप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की ङ्क्षहसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनैट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं।
सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एस.एम.एस., मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एस.एम.एस., वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनैट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।