नशीले इंजैक्शन सप्लाई करने वाले तस्कर को दस साल की कैद

punjabkesari.in Tuesday, Aug 02, 2022 - 07:18 PM (IST)

चंडीगढ़,(सुशील राज):नशीले इंजैक्शन सप्लाई करने वाले तस्कर सैक्टर-53 निवासी यशपाल उर्फ यश को जिला अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी यशपाल पर एक लाख रुपए जुर्माना किया है। दायर मामला 16 सितम्बर 2019 का है। पलसौरा चौकी इंचार्ज एस.आई. मंजीत सिंह सैक्टर-56 के बस स्टॉप के पास पुलिस पार्टी के साथ  गश्त कर रहे थे। सामने से पुलिस को संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया।

 

पुलिस टीम ने उसे रूकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। टीम ने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास 23 प्रतिबंधित नशीले इंजैक्शन बरामद हुए। सैक्टर-39 थाना पुलिस ने नशीले इंजैक्शन जब्त कर आरोपी  सैक्टर 56  निवसी यशपाल के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि यशपाल के खिलाफ पहले भी सैक्टर-39 थाने में हत्या, एन.डी.पी.एस. व स्नैचिंग का केस दर्ज हो चुका है। इनमें से हत्या व एन.डी.पी.एस. के केसों में उसे उम्रकैद व छह माह की सजा हो चुकी थी। । उक्त केसों में आरोपी जमानत पर रिहा हुआ है। आरोपी सहारनपुर से एक इंजैक्शन 90 रुपए में लेकर आता था और कालोनियों में 500 रुपए का एक इंजैक्शन बेचता था। 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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