बिल्डिंग प्लान एक बार अप्रूव तो निर्माण के लिए 5 साल तक होगा वैलिड

punjabkesari.in Tuesday, Dec 24, 2019 - 11:46 AM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र) : यू.टी. प्रशासन ने चंडीगढ़ बिल्डिंग (अमेंडमैंट) रूल्स अर्बन-2019 जारी कर दिए हैं। प्रशासन की तरफ से सोमवार को इस संबंध में नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया।  नए रूल्स में एस.सी.ओ., एस.सी.एफ., बे-शॉप के संबंध में कई नए प्रावधान शामिल कर बदलावों की कुछ छूट दी गई है, जबकि कुछ में पहले की तरह ही सख्ती भी की गई  है। 

 

ये 2007 में जारी किए गए बिल्डिंग रूल्स में ही संशोधन के बाद जारी किए गए हैं। नए नियमों में साफ है कि अगर बिल्डिंग प्लान एक बार अप्रूव किया जाएगा तो वह पांच साल तक निर्माण कार्य पूरे होने तक वैलिड होगा। तब तक प्रशासन से दोबारा इसकी अप्रूवल की जरुरत नहीं पड़ेगी। 

 

बेसमैंट का इस्तेमाल रहने के लिए नहीं किया जाएगा
नए नियमों के तहत भी बेसमैंट का इस्तेमाल रहने के लिए नहीं किया जा सकेगा, बल्कि ये स्टोरेज, सर्विसेज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। इसके  अलावा बूथ में किसी भी प्रकार की बेसमैंट की अनुमति नहीं होगी। नोटीफिकेशन में साफ किया गया है कि मल्टी बे ग्राउंड फ्लोर शॉप में इंटीपेंडैंट इस्तेमाल के लिए  पार्टिशन बिल्डिंग बाइलाज के तहत ही किया जा सकता है। 

 

सैक्टर-17 सिटी सैंटर में दो बे शॉप्स में ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ अधिकतम 4 सब डिवीजन की अनुमति  होगी। इसी तरह तीन बे शॉप्स में अधिकतम 6 सब डिवीजन शॉप्स की जा सकती हैं। ऐसी शॉप्स में जहां दोनों तरफ बरामदा है, वहां सिर्फ एक ही सब डिवीजन की ही अनुमति दी जा सकती है। सैक्टर-17 को छोड़कर बाकी जगह मल्टी बे शॉप्स में ग्राऊंड फ्लोर पर दो सब डिवीजन की अनुमति होगी।

 

कोर्टयार्ड कवरेज के ये होंगे प्रावधान 
बे शॉप सिंगल स्टोरी की बैक कोर्टयार्ड कवरेज बिल्डिंग रूल्स के तहत ही की जा सकती है। अगर बे शॉप में बेसमेंट होती है तो कोर्टयार्ड कवर करने से पहले कुछ  एरिया छोडऩा जरुरी होता है। बे शॉप सिंगल स्टोरी में अंदरुनी बदलाव करने से पहले इस्टेट ऑफिस से रेस्टोरैंट से जनरल ट्रेड में कन्वर्जन करवाना जरुरी होता है। 

 

इसके  अलावा पूरे शहर भर की शॉप कम ऑफिसेज (एस.सी.एफ.) में फस्र्ट व सेकेंड फ्लोर पर बिल्डिंग लाइन के अंदर कोर्टयार्ड को कवर करने की अनुमति होगी। ऐसा करने  के लिए बिल्डिंग रूल्स के अंडर लाइट एंड वेंटिलेशन समेत अन्य नियमों का पालना करना पड़ता है। फस्र्ट और सेकेंड फ्लोर पर बिल्डिंग लाइन से परे कोर्ट यार्ड कवर  करने की परमिशन नहीं होगी। 

 

एस.सी.एफ. से एस.सी.ओ. कन्वर्जन करवाने की कुछ शर्तों पर मिलेगी परमिशन 
शॉप कम फ्लैट (एस.सी.एफ.) से शॉप कम ऑफिस ( एस.सी.ओ.) में कन्वर्जन करवाने के लिए लीज होल्डर और ट्रांसफर वाले को ही इसका अधिकार होगा। इसके बिल्डिंग के बाहर  और एडिशनल कंस्ट्रक्शन करने व किसी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाती है। सैक्टर-22 ए,बी लॉजिंग कम रेस्टोरैंट में कुछ शर्तों के साथ जरुरी बरामदा कवर  करने का प्रावधान है। 

 

ऑनर द्वारा इसे ऑरिजिनल आर्किटैक्चरल कंट्रोल की पालना करनी होगी। फायर सेफ्टी नियमों के तहत एससीएफ, एससीओ पुरानी और नई बिल्डिंग्स  में दो सीढिय़ों प्रदान करनी होंगी। ये अप्रूवड प्लान और जिन बिल्डिंग के अंदर ये प्रदान नहीं की जा सकती है, वहां एनओसी लेकर इसे लगाया जा सकता है। 


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pooja verma

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