अब फेस्टिवल सीजन में नहीं बढ़ेंगे कैब के मनमर्जी से रेट

Monday, Oct 15, 2018 - 04:57 PM (IST)

चंडीगढ़ : शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मेजर शेयर अब वेब बेस्ड टैक्सी ऑपरेटर्स के पास है। इनके लिए रेट बढ़ाने-घटाने के लिए नियम और शर्तें हैं इसके बावजूद यहां मनमर्जी चलती है। चंडीगढ़ प्रशासन के पास इन कंपनीज की कम्प्लेंट भी आई है, जिसके बाद ओला-उबर को नोटिस भेजे गए। प्रशासन ने इन कंपनियों से फेयर को लेकर डाटा मांगा है कि ये किस तरह से फेयर चार्ज करती हैं। एेसा इसलिए ताकि कस्टमर्स को सही जानकारी मिल सके। 

प्रशासन के नियम :
नियम के अनुसार मैक्सिमम 23 रुपए प्रति किलोमीटर ही टैक्सी राइड पर चार्ज किए जा सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में इससे भी ज्यादा रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज किए जा रहे हैं। 

ये रेट नोटिफाई : 
2013 में होम डिपार्टमेंट की तरफ से 2/3/20 नंबर से नोटिफिकेशन की गई। इसमें एसी टैक्सी के लिए 23 रुपए प्रति किलोमीटर मैक्सिमम किराया तय किया गया। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट चार्जेज किराए के 25 परसेंट तक वसूलने को मंजूरी दी गई। नॉन एसी टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 17 रुपए और इसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर के लिए 13 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया। 

जरूरत पड़ने पर कंपनियां बढ़ा देती है रेट :
कम्प्लेंट्स में पाया गया कि कंपनियां जब जरूरत होती हैं तो रेट बढ़ा देती हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कंपनियों को निर्देश दिए कि अगर कंपनी को टैक्सी फेयर बढ़ाना भी है तो इसको लेकर करीब एक महीना पहले जानकारी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) को भेजनी होगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। 

यहां करें शिकायत : 
अगर कोई व्यक्ति ओला-उबर को लेकर कम्प्लेंट करना चाहता है तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सैक्टर-18ए में करा सकते हैं। 

Priyanka rana

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