वाइल्डलाइफ एंड फॉरैस्ट डिपार्टमैंट समेत चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को नोटिस जारी

Thursday, Nov 15, 2018 - 09:08 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शहर में जानवरों की सुरक्षा व देखभाल को लेकर वाइल्डलाइफ एंड फॉरैस्ट डिपार्टमैंट समेत चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पाया कि पशु दुर्घटनाओं के चलते एक प्रकार से निर्दयता का शिकार हो रहे हैं। हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने कहा कि इस मामले को जनहित मामले के साथ जोड़ कर देखना चाहिए। मामले को चीफ जस्टिस की बैंच के समक्ष भेजा गया जहां से इसे जस्टिस महेश ग्रोवर पर आधारित बैंच में सुने जाने को कहा गया।

5 दिसम्बर को केस की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट जस्टिस महेश ग्रोवर ने एक घटना पर स्वयं संज्ञान लेते हुए कहा कि एक प्राणी का हादसे में अंग कटा हुआ था और खून बह रहा था, दर्द में कराह रहा था और कोई मदद नहीं मिल रही थी। वह सड़क दुर्घटना का शिकार बना। वहीं हाईकोर्ट ने पाया कि जब मदद उस तक पहुंची तो वहां कोई वैटर्नरी डाक्टर नहीं था जो उसके दर्द को कम कर सकता। 

उसे सिर्फ दुर्घटना वाली जगह से बेदर्द तरीके से हटा दिया गया जबकि यह नहीं देखा गया कि वह दर्द में है। उसे जाल में डाल पिकअप वैन में डालने का प्रयास किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस महेश ग्रोवर ने कहा कि उनके सामने यह वाक्या हुआ। यह जानवरों की सुरक्षा और देखभाल को लेकर दावों की स्थिति बयां करता है। जिसे लेकर हाईकोर्ट को मामले में संज्ञान लेना पड़ा और इसे जनहित से जोड़ सुनवाई की जा रही है।

bhavita joshi

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