कंज्यूमर कमीशन में सदस्यों के चयन का मामला: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इंटरव्यू के लिए नहीं किया कॉल

Saturday, Jul 30, 2022 - 09:22 PM (IST)

चंडीगढ़,(हांडा): पंजाब स्टेट व डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में होने वाली नियुक्तियों का मामला एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंचकूला की डाक्टर सुषमा गर्ग ने याचिका दाखिल कर कहा है कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कंज्यूमर कमीशन सदस्यों के चयन के लिए होने वाले इंटरव्यू में शामिल कर प्रोविजनल इंटरव्यू लेने को कहा था और अंतिम आदेश अभी रिजर्व हैं। इसके बावजूद 23 जुलाई को उक्त पदों के लिए हुए इंटरव्यू में उन्हें नहीं बुलाया गया, न ही उनका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में डाला गया। हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंधु ने एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को 2 दिन का नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई अर्जेंट लिस्ट के तहत किए जाने के आदेश दिए हैं। 

 


डाक्टर सुषमा गर्ग की ओर से एडवोकेट विकास चतरथ ने एप्लीकेशन दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब सरकार ने मई 2021 में स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 2 सदस्यों व डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 8 सदस्यों के चयन के लिए विज्ञापन दिया था, जिसके लिए सुषमा गर्ग ने भी 27 मई 2021 को अप्लाई किया था, जो कि सभी शैक्षणिक व अनुभव की योग्यता पूरी करती थीं। इंटरव्यू से पहले याचिकाकर्ता को शैक्षणिक योग्यता के बाद अनुभव कम होने की बात कहते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। डाक्टर मंजू गर्ग ने खुद को योग्य बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिस पर कोर्ट ने 16 मई 2022 को पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को आदेश जारी किए थे कि याची को प्रोविजनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। साथ ही कोर्ट ने अंतिम आदेश रिजर्व कर लिए थे, जो कि अभी तक जारी नहीं हुए हैं। 

 


हाईकोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई को डाक्टर मंजू गर्ग ने फूड एंड सिविल सप्लाई व कंज्यूमर अफेयर के पिं्रसीपल सैक्रेटरी को रिप्रैजैंटेशन दिया था, जिसके बाद 20 जुलाई को उन्हें पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया गया था। उसी दिन याचिकाकर्ता ने एडिशनल सैक्रेटरी को भी पत्र सौंपा था। 23 जुलाई को उक्त पदों के लिए इंटरव्यू कॉल कर ली गई लेकिन याचिकाकर्ता को फिर नहीं बुलाया गया, न ही उनका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में डाला गया। 
डाक्टर मंजू गर्ग ने एक बार फिर हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। सुनवाई के वक्त पंजाब सरकार की ओर से सहायक एडवोकेट जनरल चरणप्रीत सिंह पेश हुए, जिन्होंने प्रतिवादी पक्ष की ओर से नोटिस लिया और इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करने या जवाब दाखिल करने को समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सरकार को 2 दिन का समय देते हुए मामले की सुनवाई अर्जेंट लिस्ट के जरिए करने को कहा है।  
 

Ajay Chandigarh

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