बायोमीट्रिक अटैंडैंस के साथ रजिस्टर्ड न किया तो नहीं मिलेगी जून की सैलरी

Friday, Jun 14, 2019 - 11:34 AM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र): चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के सभी कर्मचारियों को 10 दिन के अंदर बायोमीट्रिक अटैंडैंस सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड करना होगा। अगर इस समय के अंदर जो कर्मचारी  ऐसा नहीं करेंगे, बोर्ड उन्हें जून माह की सैलरी जारी नहीं करेगा। 

 

बोर्ड ने कर्मचारियों के सुबह लेट आने, शाम को जल्दी जाने और ऑफिस से गायब रहने के चलते यह कार्रवाई की है। इस संबंध में सभी डिवीजनों, सैक्शन्स, ब्रांचें  और हैडक्वार्टर के कर्मचारियों को आदेश जारी। 1 जुलाई से बोर्ड में कार्यरत सभी क र्मचारियों को बायोमीट्रिक अटैंडैंस सिस्टम पर ही अपनी अटैंडैंस लगानी होगी।

 

बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि ऑफिस टाइमिंग के दौरान कर्मचारियों के डयूटी से नदारद रहने के कई मामले सामने आ रहे थे।  इस संबंध में पहले भी कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके इस प्रक्रिया में ज्यादा कोई सुधार नहीं हुआ। 

 

यही कारण है कि बोर्ड अब इसे लेकर सख्ती  करने जा रहा है, ताकि भविष्य में इस प्रक्रिया को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि नियम पूरी तरह से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होंगे और उसी को लेक र सख्ती की जा रही है। 

 

सभी ऑफिसों में लगाई जाएंगी मशीनें  
बोर्ड अपने सभी साइट ऑफिसों पर बायोमीट्रिक अटैंडैंस सिस्टम प्रदान करेगा, जहां पर भी 10 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं। 1 जुलाई से पहले ये मशीनें चालू कर दी जाएंगी। इसके अलावा सी.एच.बी. हैडक्र्वाटर में भी ये मशीनें प्रदान की जा चुकी हैं। 

 

बायोमीट्रिक के साथ जब तक ये सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं होता है, तब तक क र्मचारियों को पहले की तरह रजिस्टर में भी अपनी अटैंडैंस लगानी होगी। सभी कर्मचारियों को ऑफिस में समय पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। 

 

अगर कोई क र्मचारी किसी दिन जरूरी काम के चलते लेट होता भी है तो उसे शाम को ऑफिस से लेट फ्री किया जाएगा। हालांकि रूटीन में इस प्रक्रिया की इजाजत नहीं दी जाएगी।  अगर कोई कर्मचारी अटैंडैंस लगाकर ऑफिस से निकल जाता है तो संबंधित कर्मचारी के साथ ही कंट्रोलिंग ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।   

 

4 बार ऑफिस लेट पहुंचे या जल्दी निकले तो कटेगी सैलरी 
अगर कोई कर्मचारी महीने में लगातार आधे घंटे लेट ऑफिस पहुंचा या जल्दी निकल गया तो उसका हाफ डे मार्क किया जाएगा या फिर उसकी हाफ डे की सैलरी काटी जाएगी। अगर बावजूद इसके भी कर्मचारी डिफाल्टर पाया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। 

 

कंप्यूटर इंचार्ज को अटैंडैंस की डिटेल चीफ अकाऊंट्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को प्रदान करनी होगी। वहीं अगर किसी कर्मचारी को फिल्ड में इंस्पैक्शन या अन्य ऑफिस वर्क के लिए जाना पड़ता है तो उसे स्पैशल ऑफिस में अटैंडैंस मार्क करने के लिए आने की जरूरत नहीं होगी, वह इस संबंध में अपने सीनियर को अवगत करवा सकता है। 
 

pooja verma

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