शहर में सुबह 6 से रात 11 बजे तक हैवी व्हीकल की नो एंट्री

Tuesday, Jan 21, 2020 - 09:55 AM (IST)

चंडीगढ़(साजन) : नगर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट ने शहर में मोहाली, पंचकूला व जीरकपुर के प्रवेश मार्गों पर सुबह व सायं को हैवी वाहनों के शहर में प्रवेश होने पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए हैवी वाहनों के शहर में पीक आवर्स के दौरान प्रवेश को रोकने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी की दी। 

इसमें प्रशासन के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट ने हैवी वाहन यानी ट्रक, प्राइवेट बसों (नॉन स्टेज कैरियर) व टै्रक्टर ट्रालियां जो नॉन एग्रीकल्चर उत्पादों को लेकर आने वालों को आम वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए सुबह 6 से रात 11 बजे तक सभी वी 2,3,4,5, व वी 6, जो सैक्टर-1 से 56 में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होगा। इसमें उत्तर मार्ग एवं चंडीगढ़, मोहाली सीमा शामिल होगी।

इन रोड पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध :
इंटर स्टेट हैवी ट्रैफिक की मूवमैंट में निम्नलिखित रोडस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जिसमें पूरे विकास मार्ग से जंक्शन 54 से जंक्शन 63, पूर्व मार्ग से एंट्री होते हुए जंक्शन 63 से विकास मार्ग से ट्रांसपोर्ट चौक जंक्शन 43 पर मध्यमार्ग से ग्रेन मार्कीट से होते हुए वी 4 रोड से पुलिस लाइन सैक्टर-26। 

खुड्डा लाहौरा साइड से सारंगपुर एंट्री प्वाइंट एवं राइट टर्न से जंक्शन 30 एवं जंक्शन 45 व 55। रोपड़ रोड से चंडीगढ़ प्रवेश करते हुए जंक्शन 54 से सैक्टर-39 जीरी मंडी चौक तक। सैक्टर-61/62 से आते हुए मोहाली से जंक्शन 59 मटौर चौक। इंटरनैशनल एयरपोर्ट से जंक्शन 63 यानी फैदां बैरियर तक शामिल हैं।

आफिस टाइमिंग पर ये रोड भारी वाहनों के लिए बंद :
वहीं सुबह 8.30 से 10.30 बजे तक एवं सायं को 5 बजे से 8 बजे तक जीरकपुर बैरियर से ट्रिब्यून चौक तक, ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइट से फन रिपब्लिक लाइट प्वाइंट तक, ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक तक व खुड्डा लाहौरा साइड से सैक्टर-25/38 लाइट प्वाइट, सैक्टर-39/40/55/56 चौक हैवी वाहनों के लिए बंद रहेंगे। यानी कि जब शहर में लोगों के सुबह व सायं कार्यालय से आने व जाने का समय होगा तब उक्त मार्ग हैवी वाहनों के लिए दो समय बंद रहेंगे। इससे शहर के चौराहों पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

एमरजैंसी सर्विस पर नहीं रोक :
वहीं विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उक्त प्रतिबंध न तो एमरजैंसी सर्विस जैसे स्कूल बसों, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सिविल वाहनों जिन्हें आर्मी की ओर से हायर किया हो जो सी.एस.डी. स्टोर, वहीं सिविल ट्रकों को ट्रकों पर डिस्पले प्लेट लगानी अनिवार्य होंगी। 

इसमें सेना की ओर से ट्रक नंबर और वाहन कहां जा रहा है, यह दर्शाना होगा। इसके अलावा निगम व प्रशासन के हैवी वाहनों को भी इन रोडस पर ले जाने पर उन पर डिस्पले प्लेट लगानी होगी। 

Priyanka rana

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