बिना ID नहीं मिलेगी साइबर कैफे में एंट्री

punjabkesari.in Friday, Apr 27, 2018 - 02:24 PM (IST)

मोहाली (राणा): जिला मोहाली में साइबर द्वारा हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए डी.सी. गुरप्रीत कौर सपरा ने आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति साइबर कैफे में जाता है तो कैफे का मालिक उस व्यक्ति का आई.डी. प्रुफ अपने पास रखेगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कारवाई होगी। आई.डी. प्रूफ में पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस व फोटो क्रेडिट कार्ड के साथ उसकी पहचान की जाएं। 

 

यह निर्देश भी हैं कि अगर कैफे के अंदर बैठे किसी व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगे तो कैफे मालिक उसी दौरान पुलिस को सूचित करेगा। यह आदेश 15 जून वर्ष 2018 तक लागू रहेंगे।  डी.सी. ने कहा कि जिला प्रंबधकीय काम्पलेक्स सैक्टर-76 बिल्डिंग के अंदर बाउंडरी वाल के बाहर 100 मीटर के एरिया तक धरने व रैलियां करने पर रोक लगा दी गई है। 

 

जिन लोगों ने मैमोरंडम देना है वह केवल 5 व्यक्तियों से भी कम गिनती में जंगले के मेन गेट से आ सकते हैं। यह रोक 15 जून 2018 तक लगाई गई है। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जिले के अंदर चाइनिज डोर के यूज, बेचने व स्टोर करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।


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