एन.आई.ए. ने अमरीका-कनाडा आधारित खालिस्तानी आतंकी पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ में संपत्तियां की जब्त
punjabkesari.in Saturday, Sep 23, 2023 - 08:31 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमनजीत): अमेरिका-कनाडा स्थित ‘नामित व्यक्तिगत आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू’ पर शिकंजा कसते हुए भारत की राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) ने शनिवार को अमृतसर (पंजाब) और चंडीगढ़ यू.टी. में स्थित घर और जमीन को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई देश व विदेश खासकर कनाडा से संचालित आतंक और अलगाववादी नैटवर्क पर नकेल कसने के एक कदम के तौर पर देखी जा रही है, जो कि मोहाली स्थित एन.आई.ए. की विशेष अदालत के आदेश के बाद की गई।
एस.एफ.जे. का स्वयंभू जनरल काऊंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू 2019 से एन.आई.ए. के राडार पर है, जब आतंकवाद विरोधी एजैंसी ने उस आतंकवादी के खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था, जो कथित तौर पर आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों को बढ़ावा देने और संचालित करने तथा पंजाब व देश के अन्य जगहों पर धमकियों व डराने-धमकाने की रणनीति के जरिए भय व आतंक फैलाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। एन.आई.ए. की विशेष अदालत द्वारा 3 फरवरी 2021 को पन्नू के खिलाफ गैर-गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे और उसे गत वर्ष 29 नवम्बर को घोषित अपराधी (पी.ओ.) घोषित किया गया था।
एन.आई.ए. की जांच से पता चला है कि पन्नू का संगठन सिख्स फॉर जस्टिस, कट्टरपंथियों के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग कर रहा था जैसे कि इसके जरिए भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी अपराध और गतिविधियों के लिए उकसाना। एन.आई.ए. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पन्नू एस.एफ.जे. का मुख्य संचालक और नियंत्रक था।
सिख्स फॉर जस्टिस को भारत सरकार द्वारा 10 जुलाई 2019 को एक अधिसूचना के माध्यम से एक गैर-कानूनी संघ घोषित किया गया था। पन्नू, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से एक नामित व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया था, लगातार सक्रिय रूप से पंजाब स्थित गैंगस्टरों और युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए अलग सिख राज्य यानी खालिस्तान के लिए सरकार व देश के खिलाफ लडऩे के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो कि सीधे तौर पर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को चुनौती देना है। हाल के दिनों में आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा न सिर्फ विभिन्न देशों में तैनात वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों को धमकियां जारी की गई थीं, बल्कि कनाडा में रहने वाले ङ्क्षहदुओं को भी कनाडा छोडऩे की धमकी दी थी।
शनिवार को एन.आई.ए. द्वारा जब्त की गई उसकी संपत्तियों में ग्राम खानकोट, अमृतसर में स्थित 46 कनाल कृषि भूमि और मकान नंबर 2033 सैक्टर-15/सी चंडीगढ़ (यू.टी.) का 4था हिस्सा शामिल है। इन संपत्तियों को पहले दो अलग-अलग मामलों में अटैच किया गया था, जिन्हें अब गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (ए.पी.ए.), 1967 की धारा 55 (5) के तहत अदालत के आदेश पर जब्त कर लिया गया है।