14 मई से लागू होंगे नए सोलर रैगुलेशन

punjabkesari.in Monday, Mar 18, 2019 - 11:38 AM (IST)

चंडीगढ़ (विजय) : पिछले लगभग एक वर्ष से शहर के लोग सोलर के नए रैगुलेशन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कंज्यूमर्स सोलर के नए टैरिफ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं जिससे भविष्य में बिजली से जुड़ी सेविंग पर काम किया जा सके। 

 

ज्वाइंट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलैट्री कमीशन (जे.ई.आर.सी.) ने 15 मई, 2015 को ज्वाइंट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलैट्री कमीशन (ग्रिड कनैक्टिड सोलर पावर रैगुलेशन)-2015 रूल्स फ्रेम किए थे। नियम के तहत ये रैगुलेशन तीन साल के लिए प्रभावी रहते हैं। जब तक इन्हें रिव्यू/रिवाइज न किया जाए। 

 

इसके अतिरिक्त कमीशन के पास इन नियमों को एक्सटैंड करने की भी पावर है। ये रैगुलेशन 14 मई, 2018 को एक्सपायर हो चुके हैं। इसके बाद कमीशन ने रिन्यूएबल सैक्टर में आने वाले जरूरी बदलावों के लिए इन नियमों में बदलाव के प्रयास शुरू किए हैं। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में नए रैगुलशन 14 मई से लागू होंगे। नए रैगुलेशन में क्या बदलाव किए जाएंगे, अभी अधिकारियों द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। 

 

दो वर्ष के लिए होंगे नए रैगुलेशन
रिव्यू प्रोसैस के दौरान अब कमीशन ने अन्य रैगुलैट्री कमीशंस की ओर से फ्रेम किए गए रैगुलेशंस की भी समीक्षा की है। सूत्रों के अनुसार अब जो रैगुलेशंस तैयार किए जाएंगे, वे आने वाले दो वर्षों के लिए होंगे। आने वाले समय में रिन्यूएबल के क्षेत्र में पावर जनरेशन के अन्य सोर्स को भी शामिल किया जाएगा। 

 

नए रैगुलेशन में वायु, बायोमास और वेव एनर्जी को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल रिन्यूएबल सैक्टर में इंवेस्टर्स को प्रोमोट करने के लिए अब कांप्रिहैंसिव रिन्यूएबल पावर जनरेशन रैगुलेशन तैयार किए जाएंगे। 

 

10 महीने से नए रैगुलेशन का इंतजार
मौजूदा समय में जो टैरिफ लागू है, वह वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए था लेकिन लगभग 10 महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक कमीशन ने फिर से नए रैगुलेशन नोटिफाई नहीं किए। 

 

कमीशन का विचार है कि इस समय जो सोलर टैरिफ लागू है, अगर भविष्य के लिए भी उसे जारी रखा जाए तो उससे इंवेस्टर्स और कंज्यूमर्स को नुक्सान उठाना पड़ सकता है क्योंकि जो टैरिफ फिक्स किया गया है वह 25 वर्षों के लिए है।


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pooja verma

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