नई पार्किंग पॉलिसी 15 जनवरी के बाद, लोगों की आपत्तियों के चलते प्रशासन ने लिया निर्णय

Wednesday, Dec 06, 2017 - 11:23 PM (IST)

चंडीगढ़, (राय): लोगों की आपत्तियों के चलते प्रशासन ने नई पार्किंग पॉलिसी को 15 जनवरी के बाद लागू करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी से हर नई कार के साथ सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटेलमैंट (सी.ओ.ई.) और पार्किंग स्थल की उपलब्धता का प्रमाण पत्र अब 15 जनवरी के बाद ही अनिवार्य होगा।

 बताया जाता है कि लोगों ने आपत्ति उठाई थी कि ऐसी पॉलिसी को लागू करने से पहले प्रशासन को अपनी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रशासन के संबंधित विभाग में लगभग 30 ऐसे आपत्तियां प्राप्त हुईं जिनमें लोगों ने इस व्यवहारिक पॉलिसी नहीं माना था।

अब प्रशासन इन आपत्तियों पर आगामी 15 जनवरी तक विचार करने के बाद ही फाइनल पॉलिसी में संशोधन करने का फैसली लेगा। लोगों की आपत्तियां प्रशासन के वित्त सचिव सुनेंगे।

सदन बैठक में एजैंडे को कर दिया था स्थगित

नगर निगम सदन की पिछली बैठक में भी इस पर चर्चा करने का एजैंडा आया था पर उसे स्थगित कर दिया गया था। प्रशासन द्वारा तैयार मसौदे में सभी आई.टी. या औद्योगिक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बस की व्यवस्था करना अनिवार्य है या फिर परिसर के बाहर खड़ी होने वाली प्रत्येक कार से 1000 रुपए प्रतिदिन जुर्माने के रूप में चार्ज किया जाएगा। मसौदे में आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने मसौदा तैयार किया है कि अगर किसी घर के मालिक दूसरी कार खरीद कर उसे घर के बाहर खड़ी करते हैं तो उसे रोड टैक्स के रूप में कार की आधी कीमत अदा करनी होगी। अर्थात अगर कार की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर है तो रोड टैक्स कार की आधी कीमत के बराबर होगा।

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