सड़क हादसे में जान गंवाने वाली के परिवार को  मिलेगा 14.70 लाख का मुआवजा

punjabkesari.in Monday, Apr 15, 2019 - 07:40 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): सड़क हादसे में जान गंवाने वाली नीलम के परिवार के लिए एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 14.70 लाख रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है। ट्रिब्यूनल ने मुआवजा राशि कार चालक, कार मालिक और निजी इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त तौर पर देने के आदेश दिए हैं। 


मृतका के परिवार की तरफ से ट्रिब्यूनल में क्लेम याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि 2 जनवरी 2018 का नीलम सैक्टर-63 में किसी काम से जा रही थी। इस दौरान वह सैक्टर-63 की सड़क पार करने लगी तो इसी समय सड़क पर आ रही एक कार ने उसे चपेट में ले लिया। 


टक्कर लगने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि हादसे में घायल हुई नीलम में लहूलूहान हालत में सैक्टर-32 अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई थी। नीलम के परिवार ने हादसे का जिम्मेवार कार चालक को बताते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-166 के तहत ट्रिब्यूनल में 75 लाख रुपए मुआवजे राशि की मांग की थी। 


वहीं दूसरे पक्ष ने अदालत में कहा था कि जहां पर घटना बताई जा रही है, वहां कोई एक्सीडैंट हुआ नहीं था। जिस गाड़ी से एक्सीडैंट होना बताया जा रहा है, वो कार वहां पर मौजूद नहीं थी। यचिकाकर्ता के अनुसार केवल उन्हें तंग करने के लिए यह याचिका कोर्ट में दायर की गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मृतका के पति व बच्चों के लिए 14.70 लाख रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है।


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pooja verma

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