एन.डी.पी.एस. मामले में दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

Thursday, Feb 21, 2019 - 08:02 PM (IST)

चंडगढ़ (संदीप): एन.डी.पी.एस. केस में अदालत ने दोषी अमित कुमार को 10 साल की सजा सुनाते हुए एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। मलोया थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में अमित को प्रतिबंधित इंजैक्शन और स्मैक के साथ गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। 

 

22 जून 2017 को मलोया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डड्डू माजरा के कर्ण टैक्सी स्टैंड के पास एक व्यक्ति किसी को स्मैक व इंजैक्शन सप्लाई करने के लिए जा रहा है। 

 

सूचना के आधार पर तत्कालिन थाना प्रभारी रामरतन शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने एक युवक की शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके पास से  24 इंजैक्शन व 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी की पहचान खरड़ के रहने वाले अमित के तौर पर हुई थी।

pooja verma

Advertising