नैशनल लोक अदालत लगेगी 11 जून को

Thursday, May 05, 2016 - 02:51 AM (IST)

 मोहाली, (नियामियां): जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से जिले में जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करने के लिए सैमीनार व गांव स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति आर्थिक पक्ष से कमजोर होने के कारण अपने कानूनी हकों से वंचित न रह सके और सबको इंसाफ मिल सके। यह बात बुधवार को ज्युडीशियल कोर्ट कांप्लैक्स के मीटिंग हॉल में जिला-सैशन जज एवं चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अर्चना पुरी और सचिव एवं सी.जे.एम. मोनिका लांबा ने प्रैस कांफ्रैंस के दौरान कही।

अर्चना पुरी ने बताया कि 11 जून को नैशनल लोक अदालत मोहाली ज्युडीशियल कोर्ट कांप्लैक्स और खरड़ व डेराबस्सी में लगाई जाएगी। इसमें एम.ए.सी.टी. (मोटर एक्सीडैंट दावा ट्रिब्यूनल और इंश्योरैंस) के मामले निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से कोई भी व्यक्ति, जिसकी सालाना आमदनी 1 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो, को मुफ्त कानूनी सहायत दी जाती है। 

इसके लिए लिखित आवेदन मैंबर सचिव, पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी चंडीगढ़, जिला स्तर पर जिला और सैशन जज या सचिव जिला कानूनी सेवाओं अथॉरिटी या उप मंडल स्तर पर अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन के दफ्तर में या फ्रंट ऑफिस, लीगल एंड क्लीनिक, लीगल लिटरेसी क्लब आदि में दी जा सकती है। इसके अलावा फोन नंबर 0172 -2270170 और 24 घंटे टोल फ्री हैल्प लाइन नंबर 1968 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

 
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