एन.डी.पी.एस. केस में युवक दोषी करार

Tuesday, May 21, 2019 - 12:03 PM (IST)

चंडीगढ़(संदीप): 150 ग्राम हैरोइन सहित गिरफ्तार किए गए राजिंद्र को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। उसे 21 मई को सजा सुनाई जाएगी। आई.टी. पार्क थाना पुलिस ने उसे हैरोइन सहित गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि पुलिस ने राजिंद्र के खिलाफ गलत केस दर्ज किया है। 

पुलिस ने मात्र एन.डी.पी.एस. केसों की संख्या को बढ़ाने के लिए यह केस दर्ज किया है। थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार पुलिस टीम एरिया में पैट्रोङ्क्षलग कर रही थी, इसी समय पुलिस ने एक युवक को सड़क पर आते हुए देखा। पुलिस को देख वह रास्ता बदल कर जाने लगा, इस पर पुलिस ने शक के आधार पर जब उसका पीछा कर उसकी तलाशी ली तो पुलिस को उसके पास से 150 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। जिसके बारे में वह पुलिस को कोई परमिट या लाइसैंस नहीं दिखा पाया था। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया था।

bhavita joshi

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