एन.डी.पी.एस. केस में 5 दोषियों को सुनाई 7-7 साल की सजा

Friday, Jul 26, 2019 - 10:57 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप): एन.डी.पी.एस. मामले में जिला अदालत ने पांच दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में चंडीगढ़, दिल्ली, करनाल और जम्मू एंड कश्मीर में अपनी निजी फार्मा कंपनी चलाने वाले कृष्ण, आशु, भूपेंद्र प्रमोद और फैयाज अहमद शामिल है। सजा के साथ अदालत ने दोषी कृष्ण पर 2.10 लाख तो अन्य चार दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2014 में नार्कोटिक्स विभाग ने जांच के आधार पर उक्त सभी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। 

केस के अनुसार विभाग के एक इंटैलीजैंस ऑफिसर को दिसम्बर, 2013 में सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ में फार्मा कम्पनी चलाने वाला कृष्ण ने एक फार्मा कम्पनी से 1 करोड़ 10 लाख सुडोफेड्रीन व अन्य टैबलेट्स खरीदी हैं और इसे आगे अन आथोराइज्ड लोगों को बिना बिल के और फर्जी बिल के जरिए बेचा है। केस की जांच का जिम्मा विभाग के अधिकारी को सौंपा गया।

 केस की जांच के तहत नार्कोटिक्स विभाग ने उक्त सभी फार्मा कंपनियां चलाने वालों को सम्मन जारी किए। उनके द्वारा की गई सुडोफेड्रीन टैबलेटस व अन्य दवाइयों की खरीद-फरोख्त के दस्तावेज जांचने के बाद उक्त सभी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।    

bhavita joshi

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