शूज लौटाने के बावजूद नहीं किया रिफंड, मिंत्रा को देना होगा हर्जाना

Friday, Mar 22, 2019 - 09:51 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : ऑनलाइन वैबसाइट से मँगवाया शूज उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, जिसके चलते उसे कंपनी को लौटा दिया गया। बावजूद इसके शिकायतकर्ता को राशि वापिस नहीं की गई। इसके चलते उपभोक्ता फोरम ने मिंत्रा और अन्य को सेवा में कोताई का दोषी करार दिया है।

फोरम ने निर्देश दिए हैं कि शिकायकर्ता को शूज की राशि 2725.80 रुपए लौटाए जाएं। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 2500 रुपए मुआवजा और 2500 रुपए मुकदमा खर्च भी अदा किया जाएगा। आदेश की प्रति मिलने पर महीने के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो कंपनी को राशि पर ब्याज भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए। 

      

Priyanka rana

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