कूड़ा अलग-अलग न करने पर हर दिन लगेगा जुर्माना

Sunday, Sep 23, 2018 - 08:46 AM (IST)

चंडीगढ़(राय) : निगम द्वारा तीन से चार महीने में डोर टू डोर गारबेज के संबंध में जो स्कीम एडोप्ट की जानी है। उसके मुताबिक नगर निगम जो ट्विन बिन हूपर टिप्पर खरीदेगा। वह सुबह के समय घरों से गारबेज कलैक्ट करेंगे तो वहीं शाम के समय यह टिप्पर शहर भर की मार्कीटों में गारबेज उठाएंगे। 

ऐसे में पूरे शहर के रैजीडैंशियल और कमर्शियल एरिया को यह ट्विन बिन हूपर टिप्पर कवर करेंगे। लोगों से और व्यापारियों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग लिया जाएगा, साथ ही घरों में और मार्कीट में गीले कचरे के लिए नीले रंग का कंटेनर और सूखे कचरे के लिए हरे रंग का कंटेनर रखना भी अनिवार्य होगा। 

नगर निगम के जो ट्विन बिन हूपर टिप्पर घरों या मार्कीटों में कचरा उठाने जाएंगे उनमें भी दो तरह के कंटेनर लगे होंगे। हरा और नीला। लोगों द्वारा दिया गया अलग-अलग कचरा नगर निगम के कर्मचारी ट्विन बिन हूपर टिप्पर में वैसे ही डालेंगे। ऐसा न करने पर नगर निगम लोगों पर जुर्माना भी लगाएगा। जुर्माने की रकम 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तय की गई है। जुर्माना 2 अक्तूबर से ही शुरू हो जाएगा। 

Priyanka rana

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