चंडीगढ़ के साइकिल लेन पर मोटर गाडिय़ां चलती दिखती हैं: हाईकोर्ट

Saturday, Jun 09, 2018 - 09:53 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): चंडीगढ़ में जहां-जहां साइकिल चालकों के लिए सड़कों पर लेन बनाए गए हैं, वहां मोटर व्हीकल चलते दिखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दायर एक मामले में यह बात कही है। ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना को लेकर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के होम सैके्रटरी व डी.जी.पी. को एच.डी. कैमरों को स्थापित करने की ओर विचार करने को कहा है। 

 

वहीं, कहा है कि अगर गलत दिशा व साइकिल लेन में चलने वाले वाहनों को इम्पाऊंड करने के लिए यदि मोटर व्हीकल एक्ट में आवश्यक संशोधन की जरूरत हो तो पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ इस पर विचार करेंगे। जस्टिस अमोल रतन सिंह की बैंच ने यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में 24 जुलाई की सुनवाई तय की गई है।

 

हरियाणा ने कहा-गृह मंत्रालय देख रहा है बॉडी कैमरों का मामला
हरियाणा के डी.जी.पी. बी.एस. संधू की ओर से भी एफिडेविट पेश किया गया। इसमें बताया गया कि डी.जी.पी. द्वारा गठित कमेटी ने राय दी कि जैसे कि गृह मंत्रालय द्वारा गठित सैंट्रल ओवरसाइट बॉडी प्लान ऑफ एक्शन को लागू कर रही है, जो खुद इस मामले को देख रहा है (मामला सुप्रीम कोर्ट मे लंबित है), ऐसे में यह कमेटी के लिए जल्दबाजी होगी कि बॉडी वार्न कैमरों पर अपनी रिपोर्ट दे जो पैट्रोलिंग पैट्रोङ्क्षलग पार्टी आदि को दी जाती है। 

 

पंजाब में 28 नवम्बर तक स्थापित हो जाएंगे सी.सी.टी.वी. कैमरे
इंर्फोमेशन एंड कम्युनिकेशन टैक्नोलॉजी कार्पाेरेशन, लिमिटेड पंजाब के एम.डी. रजत अग्रवाल का एफिडैविट पेश किया गया। पंजाब के विभिन्न थानों व सी.आई.ए. परिसरों में सी.सी.टी.वी. कै मरों को स्थापित करने के लिए बिड्स आमंत्रित की गई थी। 

 

21 मई, 2018 के बाद बिड प्रक्रिया में शामिल होने का समय नहीं दिया गया। 5 बिडर्स ने बिड दे दी है। टैंडर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए चार्ट भी एफिडैविट में पेश किया गया। इसके तहत सी.सी.टी.वी. कैमरे 28 नवम्बर, 2018 तक स्थापित हो जाएंगे। 

 

दोनों राज्यों के थानों में कार्यरत कर्मियों को मोबाइल नंबर जारी होने पर भी जानकारी मांगी
हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा के डी.जी.पी. को आदेश दिए हैं कि वे एफीडैविट पर कोर्ट को बताएंगे कि क्या दोनों राज्यों के विभिन्न थानों व सी.आई.ए. स्टाफ में तैनात पुलिसकर्मियों को सरकारी मोबाइल नंबर दिए गए हैं या उन्हें मोबाइल नंबर मुहैया करवाने के लिए किसी निर्देश की जरूरत है। 

 

बॉडी कैमरों पर पंजाब के डी.जी.पी. का एफिडैविट पेश
पंजाब व हरियाणा के थानों व सी.आई.ए. परिसरों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने के मामले के बीच बॉडी कैमरों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 15 मई को जारी आदेशों के तहत पंजाब के डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा का एफिडेविट पेश किया गया। 

 

डी.जी.पी. ने बताया है कि केरला के डी.जी.पी. से फोन पर संपर्क किया गया था जिन्होंने बताया कि केरल राज्य में केवल ट्रैफिक पुलिस ऐसे कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। 

Punjab Kesari

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