मोहाली कोर्ट ने 8 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

Saturday, Oct 13, 2018 - 10:16 AM (IST)

मोहाली (कुलदीप): गांव सिआऊ निवासी युवक गुरजंट सिंह जंटा कतल केस में आज अदालत ने आठ आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशनज जज मोनिका गोयल की अदालत द्वारा सभी दोषियों को सजा के साथ साथ साढ़े 23-23 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। केस की शिकायतकर्ता की ओर से पैरवाई कर रहे एडवोकेट सी.एस. बावा ने बताया कि जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है उनमें कुलदीप सिंह उर्फ दीपा, सुखप्रीत सिंह उर्फ रोडा, दलबीर सिंह उर्फ दलजीत सिंह उर्फ दल्ली, कमलदीप सिंह उर्फ कमल, गगनदीप सिंह उर्फ लाडा (सभी निवासी गांव धर्मगढ़), गुरसेवक सिंह निवासी गांव झियूरहेड़ी, हरप्रीत सिंह निवासी गांव बाकरपुर, रुपिन्द्र सिंह निवासी गांव लांडरां के नाम शामिल हैं। एक आरोपी गौरव पटियाल निवासी गांव खुड्डा लाहौरा (चंडीगढ़) इस केस में भगौड़ा चल रहा है। केस की पैरवाई सरकारी धिर के तौर पर उप जिला अटॉर्नी मनजीत सिंह कर रहे थे।

7 जुलाई 2014 को हुआ था जंटा का कत्ल
7 जुलाई 2014 को नजदीक गांव कंबाला स्थित सर्विस स्टेशन पर गांव सिआऊ निवासी गुरजंट सिंह जंटा दोस्त मेजर सिंह के साथ कार सर्विस करवाने गया था। इस दौरान दो कारों में कई युवक तेजधार हथियारों से लैस गुरजंट जंटा पर कातिलाना हमला कर फरार हो गए। जंटा की पी.जी.आई. में मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के दोस्त मेजर निवासी गांव कंबाला के ब्यानों पर केस दर्ज कर लिया था। 

bhavita joshi

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