मोडीफाइड साइलैंसर्स के मामले में हाईकोर्ट की पुलिस को कड़ी फटकार

Wednesday, May 23, 2018 - 08:40 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : बुलेट मोटरसाइकिलों के साइलैंसर मोडिफाइड कर पटाखे बजाकर ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने के संबंध में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट बैंच ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। 

हाईकोर्ट ने मोडीफाइड साइलैंसर्स वाले टू-व्हीलर चालकों को पकड़ पाने में नाकाम रहने पर कहा कि इससे पुलिस की अयोग्यता झलकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप ऐसे बाइक चालकों को नहीं पकड़ पा रहे तो मर्डर केस में कैसे कार्रवाई करते होंगे? आपकी नाक के नीचे यह सारी समस्या है। 

डिवीजन बैंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे चालकों के चालान करने के संबंध में जानकारियां पेश करना बस हाईकोर्ट की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। केस की पिछली सुनवाई पर पुलिस ने कहा था कि वह सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात करेगी, मगर कुछ नहीं किया गया। बैंच ने बीते रविवार का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि मोडीफाइड साइलैंसर वाला बुलेट उन्हें निकलता सुना। 

हाईकोर्ट ने पुलिस को कहा कि ऐसा नहीं है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। हाईकोर्ट ने कहा कि दक्षिणी सैक्टरों में घनत्व अधिक है मगर नार्दन सैक्टरों में इतने घर नहीं हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को कहा कि हम दो दिन देते हैं, घर-घर जाकर जांच करें। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को हाईकोर्ट के अपमान के बराबर बताते हुए पुलिस की काबलियत पर कटाक्ष किया। 29 मई को इस केस की अगली सुनवाई होगी। 

हम देखना चाहते हैं कौन आदेशों की उल्लंघना कर रहे हैं? 
हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकतर बाइक  चालकों ने मोडीफाइड साइलैंसर्स पर ब्रेक लगा दी है मगर कुछ अभी भी उल्लंघना कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि कौन आदेशों की उल्लंघना कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस की साख दांव पर है। चंडीगढ़ निवासी डा. भवनीत गर्ग ने इसी वर्ष यह जनहित याचिका दायर की थी। 
 

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