कुकर्म और गैर-इरादतन हत्या मामला: दो दोषियों को 5-5 कैद, 15-15 हजार जुर्माना

Friday, Nov 24, 2017 - 11:21 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): व्यक्ति से कुकर्म और गैरइरादत्तन हत्या मामले में जिला अदालत ने दो दोषियों सैक्टर-25 निवासी सतीश और अंकित को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सतीश और अंकित के खिलाफ सैक्टर-49 थाना पुलिस ने हत्या, कुकर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

अदालत में हत्या की धारा साबित नहीं हो सकी लेकिन अदालत ने दोनों को गैरइरादत्तन हत्या की धारा के तहत दोषी पाया है। पिछले साल 27 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि सैक्टर-50 की स्लिप रोड पर एक व्यक्ति की अर्धनग्न हालत में लाश पड़ी है।

 थाने से एस.आई. मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के साथ ही शव की शिनाख्त करवाने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस शव को लेकर जी.एम.सी.एच.-32 लेकर गई जहां डाक्टरों ने पुलिस को बताया कि शव के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है।

संभवत: उसकी मौत का कारण वही हो। इसके बाद जांच अधिकारी फिर से मौके पर पहुंचीं और लोगों से मामले की जानकारी ली लेकिन मृतक को वहां कोई नहीं जानता था। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सैक्टर-25 निवासी संदीप कुमार सामने आया।

उसने पुलिस को बताया कि वारदात वाली रात वह नागली आश्रम में माथा टेकने आया था। वहां से लौटते वक्त उसे दो युवक एक व्यक्ति को कंधे पर ले जाते दिखे थे जो नशे में लग रहे थे। उसने उन्हें रोका और व्यक्ति को इस तरह ले जाने का कारण पूछा तो दोनों ने उसे धमकाकर वहां से भाग दिया। इसके अगली सुबह उसे पता चला कि वहां से एक व्यक्ति का शव मिला है। इसका पता चलने पर वह घबरा गया था और उस वक्त पुलिस को कोई जानकारी नहीं दे सका था।

इसके बाद पुलिस सतीश और अंकित को गिरफ्तार किया था। दोनों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूलते हुए बताया था कि दोनों ने उस व्यक्ति के साथ कुकर्म किया था और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल दी थी। वारदात के बाद दोनों वहां से फरार हो गए थे।

Advertising